द लीडर : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)के रिसर्च स्कॉलर शरजील इमाम की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)में दी गई स्पीच मामले में जमानत अर्जी पर आज दोपहर को सुनवाई शुरू हो रही है. वकील तनवीर अहमद मीर अदालत में शरजील की पैरवी कर रहे हैं. अदालत के सामने वह साफ कर चुके हैं कि शरीजल के भाषण में किसी भी तरीके की हिंसा का अंश नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला नहीं बनता है. (Sharjeel Imam Bail Hearing)
नागरिकता संशोधन कानून-2019 (CAA)और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश में प्रोटेस्ट हुए थे. दिल्ली के शाहीन बाग के चर्चित आंदोलन को खड़ा करने वालों में शरजील इमाम भी शामिल रहे हैं.
उसी दौरान शरजील ने एएमयू में सीएए-एनआरसी की एक प्रोटेस्ट में स्पीच दी थी. जिसमें उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के कुछ तरीकों पर बातें कही थीं. जो आमतौर पर सभी बड़े आंदोलनों में की जाती रही हैं.
लेकिन शरीजल के इस भाषण को पूर्वोत्तर के राज्यों को देश से अलग करने के तौर पर राष्ट्रद्रोह माना गया. और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. एएमयू में ही दिए भाषण पर आज दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हो रही है. (Sharjeel Imam Bail Hearing)
अदालत में शरीजल इमाम के भाषणों का अंश पढ़ा जा रहा है, जो उन्होंने जामियां और एएमयू की प्रोटेस्ट के दौरान दिए थे.