‘ओमिक्रोन’ के चलते लखनऊ में धारा 144 लागू, जानें क्या हैं नए कोरोना नियम?

0
515

द लीडर | राजधानी में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी. प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है.

ये हैं 10 बड़ी बातें जो आपको भी जाननी चाहिए…

  • लखनऊ में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी.
  • रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.
  • शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना और दो गज दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. कोविड हेल्प डेस्क भी बनाना होगा.
  • क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
  • इस दौरान विधानसभा भवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा. ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा.
  • ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी.
  • ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
  • कमिश्नरेट में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रो में आम लोगों का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
  • धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी. चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी. किसी तरह की ​इमरजेंसी होने पर पहले ही अनुमति ले लेने पर आवाजाही में छूट मिलेगी. एक समय में ​निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े –CDS बिपिन रावत का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश, अब तक 11 शव बरामद


विधानसभा के पास धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध

आदेशानुसार, विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर परिधि में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी तथा ज्वलंतशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध

इसके साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया गया है. इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा के ऊपर व आसपास के एक किमी रेंज में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर सख्ती

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़े –वोट बैंक को लेकर सपा ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा- कागजों में जिंदा लोगों को मृत घोषित किया


भड़काऊ पोस्ट न करें

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे. ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

5 जनवरी तक लागू रहेगी धारा 144

वहीं शादी समारोह वा अन्य आयोजनों में लोगों की उपस्थिति पर भी आदेश जारी हुआ है बंद स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमति है, साथ ही खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति रहेगी. जानकारी के मुताबिक, ये सभी आदेश 5 जनवरी तक मान्य होंगे.

हाटस्पॉट एरिया में जाने पर रहेगा प्रतिबंध

वहीं कोरोना मद्देनजर कमिश्नरेट में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रो में आम लोगों का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित हो सकेगा.

दुनिया में मचा है हड़कंप

पूरी दुनिया में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खलबली मच गई. दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैरिएंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका और यूके के डेटा के मुताबिक, कोविड का यह नया वैरिएंट बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहा है. ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में हर किसी के लिए यह वैरिएंट एक बड़ी चुनौती बनने वाला है.


यह भी पढ़े –यूपी में चुनाव से पहले BJP की होर्डिंग्स बनी चर्चा का विषय, विपक्ष ने साधा निशाना


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here