पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट पहुंचा आरक्षण का मामला, राज्य सरकार ने अंतिम सूची पर लगाई रोक

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Panchayat Elections Reservation High Court

द लीडर : उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर फौरीतौर पर रोक लगा दी है. इसके बाद राज्य सरकार में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीएम को एक पत्र भेजा. जिसमें कहा कि अदालत के फैसले के बाद ही अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी. तब तक के लिए इसे रोक दिया जाए. (Panchayat Elections Reservation High Court)

अजय कुमार ने राज्य सरकार की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर फरवरी में जारी किए गए शासनादेश को चुनौतीदी है. इसमें सीटों का आरक्षण 2015 के पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि 1955 से आगे के चुनावों को आधार बनाया जाना गलत है.

बीते 3 मार्च को राज्य की करीब 59 हजार अधिक ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण सूची जारी की गई थी. और इस पर 8 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गईं, जिनका 15 मार्च तक निस्तारण किया जाना था. आगामी 17 मार्च तक अंतिम आरक्षण सूची घोषित हो जाती.

लेकिन मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद आरक्षण प्रक्रिया अटक गई है. और ये संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की तारीखों पर भी इसका असर पड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि पहले 24-26 मार्च के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान किए जाने की संभावित तैयारी चल रही थी.

बहरहाल, अब पंचायत के उम्मीदवारों की निगाहें हाईकोर्ट पर टिक गई हैं. खासतौर से उन उम्मीदवारों की, जो नई आरक्षण नीति के कारण चुनावी दावेदारी से वंचित हो हो रहे थे. इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 मार्च को नियत हुई है.

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