उत्तराखंड अब शाम 7 बजे से कर्फ्यू, सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी ही काम करेंगे

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द लीडर देहरादून।

उत्तराखंड में अब रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है और दिन में सारे बाजार 2 बजे बंद हो जाएंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार ने शासकीय कार्यालयों में समूह ग और घ के 50 फीसद कार्मिकों को ही दफ्तर बुलाने का निर्णय किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मंगलवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए हैं। महिलाओं, 50से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों को और रियायत दी गई है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी यही मांग कर रही थी। मंगलवार दोपहर संगठन की आनलाइन बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार से मांग की थी कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति रोस्टर के आधार पर आधी की जाए।

इस संबंध में मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे मे निर्णय किया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अग्रिम आदेशों तक समूह ग एवं घ के कार्मिकों (आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर) की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जायेगा।
ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलायी जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नहीं बुलाया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दृष्टि दिव्यांग एवं दिव्यांग कार्मिकों ( आवश्यक सेवाओं में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।
साथ ही कहा गया है कि शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जायें। यदि वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग सम्भव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखी जाए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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