झारखंड में मॉब लिंचिंग पर अब उम्रकैद की सजा, विधानसभा ने पारित किया बिल

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Jharkhand Mob Lynching Law
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

द लीडर : राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाएं रोकने के लिए झारखंड की हेमंत सोरोन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकथाम बिल सदन में पेश किया, जो विधानसभा से पारित भी हो गया है. मॉब लिंचिंग पर कानून बनने से आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है. विपक्षी दल भाजपा ने बिल का विरोध किया है. (Jharkhand Mob Lynching Law)

झारखंड में आए दिन भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कभी चोरी-अवैध संबंधों के शक में भीड़ किसी को निशाना बनाती है. तो कभी डायन बताकर महिलाओं पर हमलों की घटना आ जाती है.

इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने (The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill) तैयार किया. जिसे सदन से मंजूरी मिल गई.


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बता दें कि मॉब लिंचिंग को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है. मंगलवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. ये कहते हुए कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था. थैंक यू मोदीजी. (Jharkhand Mob Lynching Law)

मॉब लिंचिंग केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है. बल्कि यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान औ पूर्वोत्तर तक आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं. साल 2015 में नोयडा में अखलाक के घर में घुसकर भीड़ ने हत्या कर दी थी. (Jharkhand Mob Lynching Law)

 

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