गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया, बनाए जा रहे नागरिकता संशोधन कानून के नियम

द लीडर : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के (CAA) के तहत नियम बनाए जा रहे हैं. लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों ने नियम बनाने की समयसीमा बढ़ाकर नौ अप्रैल और नौ जुलाई 2021 तक कर दी है. ताकि इस मियाद में सीएए के नियम बन जाएं.

मंगलवार को लोकसभा में पूछे गए क प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने लिखित में ये जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था. और 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया.

सीएए के अंतर्गत पाकिस्ताान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है. इन देशों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और इसाई समुदाय अल्पसंख्यक हैं.


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भारत में सीएए कानून को लेकर काफी विवाद हो चुका है. संसद में कानून लागू होने के बाद से इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए, जिसमें दिल्ली का शाहीन बाग प्रमुख आंदोलन स्थल बनकर उभरा था. इसी आंदोलन को लेकर पिछले साल दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी.

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