जानें किस मामले में संजय स‍िंह को सुप्रीम कोर्ट से म‍िली बड़ी राहत

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द लीडर हिंदी: सुप्रीम कोर्ट से आज मंगलवार को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को फिलहाल थोड़ी राहत मिल गई है. बता दें कि कोर्ट ने गुजरात की अदालत से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया है.वही सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट से सांसद के लिए जारी हुए समन को अभी चार हफ्ते के लिए रोक दिया है.

आप सांसद के खिलाफ ट्रायल पर भी अभी रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की अंतरिम राहत वाली अपील पर चार हफ्तें के अंदर फैसला किया जाए. लेकिन न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के संजय सिंह के अनुरोध पर विचार करने से पूरी तरह इनकार करते हुए यह आदेश पारित किया है.

पूरा मामला जानते है-
प्रधानमंत्री को लेकर संजय सिंह ने टिप्पणी की थी. जिसके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद निचली अदालत ने समन जारी कर संजय सिहं को पेश होने का आदेश दिया था. बता दें कि मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है.

वही संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मंशा यह है कि संजय सिंह को दोषी करार देकर उन्हें राज्यसभा के सांसदी से अयोग्य घोषित की जाए, जबकि सांसद की स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के पास लंबित है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की तरफ से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में है. मनु सिंघवी के इस दलील पर अदालत ने कहा, आपको जज (न्याय) पर आशंका क्यों होनी चाहिए. इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरे सिस्टम की बात है.इसका जवाब देते हुए पीठ ने सिंघवी से कहा कि अगर कोई अयोग्यता आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है. हम उच्च न्यायालय को एक महीने के अंदर मामले पर फैसला करने का निर्देश देंगे.