केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया अवैध, 22 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

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द लीडर हिंदी : दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ईडी द्वारा जारी किये समन को खुली चुनौती दे रहे है. 9वां समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिये पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने ईडी समन मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है.सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला रहा है.दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.वही कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है.

आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर
ईडी के समन को नजरअंदाज करना केजरीवाल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

वही कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए. इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं. अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की. केजरीवाल के पूछताछ के लिये पेश ना होने से ये तस्वीर साफ हो गई.केजरीवाल को डर है कही ईडी उनको गिरफ्तार ना कर ले.डर जरूरी है. क्योकि लगातार आप के सारे नेता एक-एक कर जेल में सजा काट रहे है.

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