द लीडर। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिये गए भड़काऊ भाषण के मामले में शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय किये। जिन धाराओ के तहत आरोप तय किये गए है उनमें 124 A ( राजद्रोह),153 A,153 B, 505 और UAPA का सेक्शन 13 शामिल है.
शरजील इमाम जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है उसपर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी. शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे.
कोर्ट ने भाषणों को भड़काऊ माना
जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि, साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा. कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है.
यह भी पढ़ें: ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरे मैदानी इलाके : दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, इन राज्यों में अलर्ट
शरजील इमाम पर आरोप है कि, उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था.
इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हुए थे. शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था.
शरजील पर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शरजील ने जो भाषण दिया था उसके लिए उसपर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. इसमें दिल्ली के साथ-साथ अमस, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल था.
शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी. उसके मुताबिक उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी.
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ करना चाहते हैं डिनर तो करें यह काम : आप ने जारी किया नया अभियान
कौन है शरजील इमाम ?
शरजील इमाम जेडीयू नेता रहे अकबर इमाम के बेटे हैं और जहानाबाद के काको के रहने वाले हैं. हालांकि अभी उनका परिवार पटना में रहता है. शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है. बिहार का जहानाबाद जिला शरजील इमाम का मूल निवास है. शरजील के माता-पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं.
शरजील ने जामिया यूनिवर्सिटी में दिया था भड़काऊ भाषण
CAA के खिलाफ चल रहे विरोध के दौरान 13 दिसंबर, 2019 को शरजील इमाम ने जामिया यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद 15 दिसंबर यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने बसों को आग के हवाले कर दिया. उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी.
16 जनवरी को AMU में भी दिया था भड़काऊ भाषण
शरजील ने 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि, असम को भारत के शेष हिस्से से काट दिया जाना चाहिए तभी वह हमारी बात सुनेंगे. इसको लेकर उनके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में द्रेशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि, गत 27 नवंबर को इलाहबाद हाई कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज देशद्रोह के मामले में जमानत दे दी थी.
यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव : मुस्लिम बहुल इलाकों में बुर्कानशीं ख़ातूनों को वोटिंग के लिए मिलेगी खास बूथ की सुविधा, पहले चरण में 58 सीटों पर होगा मतदान