द लीडर : भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में गणेश चतुर्थी का जश्न ईदगाहों में मनाने की मांग ज़ोर पकड़ने लगी है. हाईकोर्ट ने बेंगलुरू के जिस चामराजपेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की अनुमति दी थी, सुप्रीमकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत का ये फ़ैसला राज्य सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है. लेकिन इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दे दी है. अदालत ने हुबली नगर निगम के फ़ैसले को चैलेंज करने वाली अंजुमन ए इस्लाम की याचिका ख़ारिज कर दी. (Ganesh Chaturthi Festival Eidgah)
गणेश चतुर्थी समारोह 31 अगस्त से मनाया जाने लगा है. इससे पहले बेंगलुरू शहर के केंद्र में बने चामराजपेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजन के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने समारोह आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया. कहा कि यहां खेल गतिविधियां और रमज़ान-बकरीद के समय सिर्फ़ नमाज़ अदा की जा सकती है.
बाद में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश को संशोधित किया. और सीमित अवधि के लिए गणेश उत्सव समारोह मनाने की अनुमति दे दी थी. हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्बई ने कहा था कि सरकार अदालत के फ़ैसले का अक्षरश: पालन कराएगी.
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चूंकि सरकार को ये अंदेशा था कि मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचेगा, तो इसको लेकर कैविएट भी दायर की गई थी. मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई तो अदालत ने ईदगाह में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजन के आदेश पर रोक लगा दी. (Ganesh Chaturthi Festival Eidgah)
#Hubballi municipal council has allowed #GaneshChaturthi celebrations at the controversial #Hubballi Idgah Maidan ground.Only one organisation has been given permission.There are six applicants. #Sriramsene's Pramod Muthalik distributed sweets calling it as victory #Karnataka pic.twitter.com/cADF3D6Scs
— Imran Khan (@KeypadGuerilla) August 30, 2022
बेंगलुरू के चामराजपेट ईदगाह में जब गणेश चतुर्थी जश्न का रास्ता लगभग साफ़ हो चुका था. तो इसी बीच हुबली के ईदगाह में आयोजन की मांग ज़ोर पकड़ गई. क़रीब छह संगठनों ने हुबली नगर निगम से ईदगाह में उत्सव की अनुमति मांगी. नगर निगम ने एक संगठन को आयोजन की इजाज़त दे दी.
एक स्थानीय मुस्लिम संगठन अंजुमन-ए-इस्लाम ने हुबली नगर निगम के आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया. जहां हाईकोर्ट ने अंजुमन की याचिका ख़ारिज कर दी. और इस तरह हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति हो गई है. (Ganesh Chaturthi Festival Eidgah)
दिलचस्प बात ये है कि गणेश चतुर्थी की अनुमति के बाद हुबली के इसाई समुदाय भी सामने आ गया है. इस मांग के साथ कि उन्हें भी ईदगाह में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए.
इन घटनाक्रमों को लेकर मुस्लिम समुदाय में थोड़ी निराशा है. हालांकि ये भी माना जा रहा है कि बेंगलुरू के बाद हुबली का मामला भी सुप्रीमकोर्ट जा सकता है. चूंकि शीर्ष अदालत ने बेंलगुरू के ईदगाह मामले में यथास्थिति बनाए रखने का फ़ैसला दिया है. तो एक पक्ष के सुप्रीमकोर्ट जाने के लिए ये काफ़ी अहम है.