चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा

द लीडर : बिहार के चर्चित चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. और 60 लाख रुपये का ज़ुर्माना लगाया गया है. झारखंड के रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा का फैसला सुनाया है. 73 साल के लालू यादव लंबे समय से अस्वस्थ हैं. इसी आधार पर उनके वकील ने कम सजा की अपील की थी. (Lalu Prasad Fodder Scam)

लालू यादव डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी ठहराए गए थे. उनके वकील हाईकोर्ट का रुख करेंगे. इस तर्क के साथ कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट ली है. लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा कि हमने कोर्ट में खराब सेहत का हवाला दिया था. लालू यादव के अलावा इस मामले में 38 दोषियों को भी सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनाई. न्यायाधीश एसके शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी.

अदालत के फैसले के बाद लालू प्रसाद के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से एक बयान आया है. जिसमें उन्होंने कहा-”अन्याय असमानता से तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से लड़ा हूं. लड़ता रहूंगा. डाल कर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताक़त है. साथ है जिसके जनता. उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाख़ें

मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं. वो हरा नहीं सकते. इसलिए साजिशों से फंसाते हैं. ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा. लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा.”

सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सजा सुनायी गई. 15 फरवरी को जो तीन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. (Lalu Prasad Fodder Scam)


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सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेशी का प्रबन्ध किया गया था.

रिम्स में लालू प्रसाद के अलावा डॉ. केएम प्रसाद तथा यशवंत सहाय भर्ती हैं. बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने कहा कि रिम्स में भर्ती तीनों दोषियों को अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गई थी.

बीएमपी सिंह ने जानकारी दी कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. (Lalu Prasad Fodder Scam)


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Ateeq Khan

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