दिल्ली में रात 10 बजे से लगा वीकेंड लॉकडाउन : जाने कैसे मिलेगी इससे छूट ?

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दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है. लोगों की जान पर भारी पड़े रहे कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से ‘वीकेंड कर्फ्यू’ लागू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा. केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियाम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा. जबकि, सिनेमाघरों में सिर्फ 30 फीसदी दर्शकों के साथ उसे चलाया जा सकेगा.

एम्स रायपुर में ओपीडी-ओटी सेवाएं रहेंगी बंद
एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नियमित ओपीडी और ओटी सेवाएं 17 अप्रैल से अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। ट्रामा और इमरजेंसी सेवा, प्रसूति और इमरजेंसी ओटी सेवा जारी रहेगी। मरीजों के लिए टेलीमेडिसीन सेवा उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 वार्ड में 30 नए बेड लगाए गए हैं।

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दिल्ली : 19486 नए मामले
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए मामले सामने आए हैं। जबिक 12,649 लोग ठीक हुए हैं और 141 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल 8,03,623 मामले सामने आ चुके हैं। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 61,005 है। जबकि अब तक कुल 7,30,825 लोग ठीक हुए हैं और कुल 11,793 लोगों की मौत हुई है।

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर रोक

1-शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे

2-सिनेमा/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे

3-एक म्युनिसिपल ज़ोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाज़ार सख्त SOP के पालन के साथ लगाने की इजाज़त होगी. बाज़ार कहां लगेगा इसका फैसला म्युनिसिपल बॉडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे.

4-वीकेंड कर्फ्यू से इन्हें मिली छूट (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)

5-स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े

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6-सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी

7-ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल

8-सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग

9-गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी

10-अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी

11-इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया

12-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी

13-अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा

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E-pass की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट-

1-राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें

2-बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम

3-इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग

4-खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी

5-पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट

6-पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट

7-कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस

8-प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

9-कोविड वैक्सीनेशन के लिये जाने वाले लोग

10-दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर पास के लिए अप्लाई करें, जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास

दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अप्लाई.

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