दिल्ली दंगा : उमर खालिद को एफआइआर 101 में जमानत, शाहरुख पठान की याचिका खारिज

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द लीडर : उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को एफआइआर 101 में जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज विनोद यादव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उमर खालिद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. 25 फरवरी 2020 को ये एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसमें उमर खालिद को आरोपी बनाया गया था. ये एफआइआर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में भड़की हिंसा से ये जुड़ी है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी.

दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है. उसमें कहा है कि उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी, इन तीनों की 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी. और उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान कुछ बड़ा करने की योजना बनाई थी.


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पिछले साल 2020 में एक अक्टूबर को उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में बंद हैं. उमर खालिद को एफआइआर 59 में भी आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ दंगा, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे. बहरहाल उमर खालिद अभी यूएपीएम मामले में जेल में ही बंद रहेंगे.

वहीं दिल्ली दंगे से जुड़े एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. ये वही शाहरुख हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इसमें शाहरुख एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल ताने हुए देखे गए थे.

उमर खालिद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रनेता हैं. सीएए और एनआरसी के खिलाफ चलाए गए अभियान में वे एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे. और सरकार के इन कानूनों का देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर विरोध किया था.

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