दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका खारिज

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द लीडर हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार (29 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज पर आज ये फैसला सुनाया. याचिका में पीएम मोदी पर आरोप लगाया गया था कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं. साथ ही याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर  उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

लेकिन आज याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत भारत निर्नाचन आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती है याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले का आरोप था कि PM नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया. चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की. कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है. जोंधले ने अपनी याचिका में कहा था कि PM मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं.

जानिए किसने दायर की थी याचिका?
मिली जानकारी के मुताबीक वकील आनंद एस जोंधले ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए ये याचिका की थी. उन्होंने याचिका के जरिए हाई कोर्ट से मांग कि थी कि वह चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी करें. साथ ही प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध लगाने का निर्देश आयोग को दें.

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