द लीडर देहरादून।
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले को गलत मानते हुए निर्देश दिया है कि हरिद्वार कुंभ आने वाले सभी लोगों के लिये अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरुरी होगी।
तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते ही कुम्भ को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए फैसला किया था कि कुंभ में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन कराया जाय। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है लेकिन बाकी सभी लोगों को 72 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट का निगेटिव होना जरूरी है।
मेले की रौनक कम होने से संतों-अखाड़ों की नाराजगी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने पिछली व्यवस्था को बदल दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी इस फैसले का खुल कर विरोध किया था। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सामने आने और उत्तराखंड में भी इसके केस लगातार बढ़ने के चलते हाई कोर्ट ने ताजा फैसला दिया है।
मुख्य सचिव ने आज कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे पहले का) लाने की शर्त हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही लगाई है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है, उनके लिए ये रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं होगी। हरिद्वार में वैसे भी कोरोना को ले के बहुत अधिक लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। वहाँ बाज़ारों में भी कोई भी व्यक्ति मास्क पहने नहीं दिखाई देता है। इससे कोरोना के फैलने का खतरा वहाँ पहले ही बहुत अधिक है।