सेशन कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी. जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस द्वारा इस गिरफ्तारी में की गयी चूक के बारे में भी बताया. (Munawar Farooqui Gets Bail )
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि मुनव्वर की गिरफ्तारी में पुलिस ने सीआरपीसी कीई धारा-41 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया. इस धारा के अनुसार पुलिस बिना वारंट किसी को तभी गिरफ्तार कर सकती है जब व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया हो या उसके पास गैरकानूनी चीज बरामद हुई हो. मुनव्वर के केस में धारा-41 का पालन हुआ न देखकर न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया.
पुलिस को भी नहीं मिला था कोई आपत्तिजनक वीडियो
1 जनवरी को इंदौर के एक कॉमेडी शो में पुलिस ने मुंबई के इस युवा कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया था. कुछ स्थानीय ‘हिंदुत्ववादी’ नेताओं ने उन पर हिंदू देवी, देवताओं का माखौल बनाने का आरोप लगते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था. भाजपा विधायक मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर की शिकायत पर फारूकी और 4 अन्य लोगों को इस शो से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. फारूकी के साथ एडविन एंटनी, नलिन यादव, प्रकाश व्यास और प्रीतम व्यास को गिरफ्तार किया गया. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कहा था कि इस मामले में देवी-देवताओं के अपमान वाला कोई वीडियो नहीं मिला है.
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गुजरात के जूनागढ़ निवासी मुनव्वर फारूकी, स्टैंड-अप कॉमेडी करते हैं. यू-ट्यूब पर उनके 5.20 लाख फॉलोअर्स हैं. वर्तमान में मुनव्वर फारूकी मुंबई में रहते हैं और वहीं स्टैंडअप कॉमेडी करते हैं.
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बीते साल अप्रैल में मुंबई के एक हिंदूवादी नेता रमेश सोलंकी ने भी फारूकी के मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. सोलंकी ने भी अपनी शिकायत में देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगाया था.(Munawar Farooqui Gets Bail)