लव जिहाद कानून पर 104 पूर्व नौकरशाहों की सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ काेे चिट्ठी, कहा कानून का हो रहा दुरुपयोग

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(Bureaucrats CMYogi Love Jihad)
फोटो, साभार सोशल मीडिया

द लीडर : उत्तर प्रदेश (UP) के ‘लव जिहाद‘ कानून (Love Jihad) के खिलाफ देश के 104 पूर्व नौकरशाहों (Former Bureaucrats) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditya Nath) को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने न सिर्फ इस कानून को अवैध बताया, बल्कि इसके दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है. नवंबर में आए इस कानून के तहत राज्य में अब तक 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इसमें कुछ मामले विवादित भी हुए, जिसमें मुरादाबाद का प्रकरण प्रमुख है. (Bureaucrats CMYogi Love Jihad)

नवंबर में राज्य सरकार ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020′ लाई थी. 27 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दी. और 28 नवंबर से ये कानून लागू हो गया. जिसे लव जिहाद के तौर पर भी जाना जाता है. इस कानून के तहत पहला मामला बरेली में दर्ज किया था. अब तक दर्ज कुल 14 मामलों में 51 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जबकि 49 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं. (Bureaucrats CMYogi Love Jihad)


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नए कानून के अंतर्गत मुरादाबाद की पिंकी और राशिद का मामला काफी चर्चित रहा है. शादी का पंजीकरण कराने जाते समय बजरंगत दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने राशिद और उनके भाई के साथ मारपीट की थी. बाद में दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. और पिंकी को शेल्टर होम. इस प्रकरण में पिंकी का गर्भपात भी हो गया था. पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में इस घटना का जिक्र किया है.

गंगा-जमुनी तहजीब को चोट पहुंची

पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा, कि ‘इस कानून की वजह से राज्य की गंगा-जमुनी तहजीब को चोट पहुंची है. समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैला है. हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का हक है. जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत कई अन्य माननीय उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में ये स्पष्ट किया है.’ पूर्व अफसरों ने मुख्यमंत्री से इस कानून को रद करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं. (Bureaucrats CMYogi Love Jihad)

मध्यप्रदेश में आया अध्यादेश

यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है. एक दिन पहले भी इसका अध्यादेश लाया गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा.


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