द लीडर हिंदी : लालू के लाल राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है. बता दे कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कथित ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर विशेषकर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी.
बता दें बीती 19 जनवरी को तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गुजरातियों के लेकर दिया अपना बयान वापस ले लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि मामले की शिकायत को खारिज कर दिया है.वही इस मामले पर जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुयन की पीठ ने अपने आदेश में कहा हमने शिकायत खारिज कर दी है. बीती 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें तेजस्वी के इस याचिका पर जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने आज यानी मंगलवार सुबह 10 .30 बजे अपना फैसला सुनाया.जिसके बाद तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली.वही गुजरात अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था.
शिकायत के मुताबीक मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था, ‘अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?’ मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है.