रामपुर की MPMLA कोर्ट से आज़म ख़ान को बड़ी राहत, इस मामले में हुए बरी

द लीडर हिंदी: यूपी की रामपुर स्पेशल एमपीएलए कोर्ट ने घर में घुसकर लूटपाट, मारपीट, जान से मारने की धमकी इत्यादि से जुड़े मुक़दमे में समाजवादी पार्टी के क़द्दावर नेता मुहम्मद आज़म खान को बरी कर दिया है. उनके साथ फ़साहत ख़ान शानू, शाहज़ेब ख़ान, कामरान, इमरान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली भी दोषमुक्त हुए हैं. शानू और शाहज़ेब ख़ान आज़म ख़ान का साथ छोड़ने के बाद भाजपा में जा चुके हैं.

इन सब पर रामपुर की डूंगरपुर आसरा कॉलोनी के एक मामले में फ़ैसला आया है. इल्ज़ाम था कि सपा के सत्ता में रहते घर में घुसकर लूटपाट, तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई. यह मुक़दमा धारा 395, 354, 452, 447, 504, 506, 232 और 120 बी के तहत दर्ज हुआ था. डूंगपुर की आसरा कॉलोनी से जुड़े 12 मुक़दमे हैं, जिनमें 5 में फ़ैसला आ चुका है. तीन में आज़म ख़ान बरी और दो मुक़दमों सज़ा हो चुकी है.

10 दिन पहले भी आज़म ख़ान को इसी कोर्ट से 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी. अब 7 मुक़दमों में फ़ैसला आने से रह गया है. आज़म ख़ान को यह फ़ैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये सीतापुर कोर्ट में सुनाया गया. आज़म ख़ान की पत्नी डॉ. तज़ीन फ़ात्मा हाईकोर्ट से पिछले दिनों ही ज़मानत मिलने पर रामपुर जेल से बाहर आई हैं. आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म भी अभी हरदोई की जेल में बंद हैं.https://theleaderhindi.com/big-relief-to-azam-khan-from-mpmla-court-of-rampur-acquitted-in-this-case/

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