बाटला हाउस : इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा

द लीडर : दिल्ली की एक अदालत ने बाटला हाउस कांड में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है. 13 साल पहले हुई इस घटना पर सोमवार को अदालत का फैसला आया है. दिल्ली पुलिस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. (Batla House Ariz Khan Sentenced Death)

घटना 19 सितंबर 2008 की है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि दिल्ली बम ब्लॉस्ट के आरोपी और इंडियन मुजाहिद्​दीन से जुड़े कुछ संदिग्ध बाटला हाउस के एक फ्लैट में छिपे हैं. पुलिस ने जामिया नगर इलाके में स्थित बाटला हाउस के उस फ्लैट पर रेड डाली.


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इस दौरान पुलिस के साथ आरोपियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें आतिफ अमीन और मुहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि आरिज खान और सैफ मुहम्मद वहां से भागने में सफल रहे. इसमें पुलिस की ओर से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे.

इस घटना को लेकर दिल्ली के कुछ हिस्सों में व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि अब जब 13 साल बाद अदालत का फैसला आया है, तब केंद्र की भाजपा सरकार, विपक्षी दलों पर हमलावर है.

दिल्ली भाजपा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो माफी मांगें, क्योंकि उनके नेता इस एनकाउंटर को फेक बताते रहे हैं.

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