द लीडर हिंदी : यूपी के जिला बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने 2010 दंगे के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ एक बार फिर से एनबीडब्ल्यू जारी किया है. कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर भी सख्त टिप्पणी की है. आदेश कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए बार बार एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही.
कोर्ट ने कहा- ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आम व्यक्ति के लिए कानून अलग और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग कानून है. उन्होंने 19 मार्च को मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी डीएम को भेजते हुए कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम की होगी.
बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रवि कुमार दिवाकर स्वतः संज्ञान लेने के बाद 2010 में बरेली में हुए उस दंगे के लिए, जो जुलूस-ए-मुहम्मदी के दौरान 14 साल पहले भड़का था, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को मास्टर माइंड घोषित कर चुके हैं. समन जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, नहीं हुए तो दूसरी तारीख़ पर उन्हें फरार मानकर ग़ैर ज़मानती वारंट NBW जारी कर दिया था.
समन तामील नहीं करा पाने पर इंस्पेक्टर प्रेमनगर पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को लिखा था. वहीं, सीओ प्रथम संदीप सिंह को एनबीडब्ल्यू तामील कराने की जिम्मेदारी दी थी. साथ ही 13 मार्च को मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. चूंकि, मौलाना के सौदागरान स्थित आवास पर ताला लगा है और उनके दिल्ली में होने की बात कही जा रही है तो सीअो टीम के साथ दिल्ली गए हुए है. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद मौलाना कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने दूसरा एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के आदेश दिए है.