आसाराम बापू को नहीं मिली राहत, कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज

द लीडर हिंदी : रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को राहत नहीं मिल रही है. आज यौन दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को कोर्ट से बड़ा झटका लगता है. कोर्ट ने सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया है. बता दें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी आशाराम को राहत नहीं मिली. आशाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं.पीठ ने आसाराम से कहा कि वह माधवबाग हार्ट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करें. इस पर कानून के मुताबीक विचार किया जाएगा.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आशाराम के वकील से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के सामने अपनी मांग रखें. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा कि आशाराम की याचिका का जल्द निपटारा करें. महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराए जाने की मांग वाली आशाराम की अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है. हालांकि आसाराम बापू को पहले सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी थी.

बता दें कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था. राजस्थान हाई कोर्ट ने आशाराम को साल 2022 में जमानत देने से मना किया था. आशाराम के वकील ने कोर्ट को बताया था कि वो पिछले 9 सालों से जेल में बंद हैं. उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है. वे लगातार गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं.

आसाराम बापू लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं
बता दें आसाराम बापू को 2013 में जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद सूरत में 2 बहनों ने भी उन पर और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का मामला दर्ज कराया था. जोधपुर मामले में सुनवाई 4 साल तक चली और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2018 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आसाराम बापू लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं.

आसाराम बापू की दो बार याचिका ठुकराई गई है
आसाराम के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार देने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने यह मांग भी राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष दायर करने को कहा है. बता दें, आसाराम बापू ने इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था. राजस्थान हाई कोर्ट भी 2022 में जमानत देने से इंकार कर चुका है.

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Abhinav Rastogi

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