कल होगी अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई : क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत ?

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मुंबई | महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख अपने खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दलील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे।

 

 

हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश जारी किया
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह ने वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लगाई थी। जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने उद्धव सरकार में गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह ने भी इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहकर याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई ।

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देशमुख पर वसूली का टारगेट देने का आरोप
गौरतलब है कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को लेकर परमबीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया था। परमबीर सिंह का आरोप था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया है। इस मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिशनर के पद से हटा दिया था।

इसलिए नाराज हैं परमबीर सिंह
महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड का DG बनाया है। उन पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे को प्रोटेक्शन देने का आरोप है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने के मामले में वझे को गिरफ्तार किया गया है। परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने से नाराज हैं और उन्होंने अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया है।

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