महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या हैं नए नियम?

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द लीडर हिंदी, नई दिल्ली | महाराष्ट्र के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में राज्य सरकार ने ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के तहत लेवल-3 की पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया है. नया आदेश कल से लागू किया जाएगा. जिन जिलों में पाबंदियां लागू रहेगी उनमें कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर शामिल हैं.

इनमें से सिंधुदुर्ग,सातारा और अहमदनगर जिले में पॉजिटिविटी के दर में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. जबकि मुंबई, मुंबई सबअर्बन और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पाबंदियों के संबंध में फैसले स्थानीय प्रशासन को लेने के अधिकार दिए गए हैं.

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जिलों में दी गई छूट का ब्यौरा

  • सभी तरह की जीवन आवश्यक वस्तु और दूसरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे. जबकि शनिवार को यह दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुली रखने की इजाजत होगी. रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा.
  • खेल के मैदान, जॉगिंग ट्रैक, साइकलिंग ट्रैक और गार्डन इत्यादि खुली रहेंगी.
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ शुरू कर सकेंगे. लेकिन भीड़ को टालने के संबंध में कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव करने की भी सूचना दी गई है.
  • जिम, योगा केंद्र, ब्यूटी पार्लर, सैलून बिना एयर कंडीशन शुरू रखने की इजाजत दी गई है. साथ ही 50 फ़ीसदी क्षमता की पाबंदी रहेगी. हालांकि सिनेमाघर, नाट्य ग्रृह और मॉल मल्टीप्लेक्स यह बंद रहेंगे.
  • खाने-पीने के रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी की क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति होगी. पार्सल और टेकअवे की सुविधा रात 8 तक रखी गई है.

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महाराष्ट्र के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से सरकार को लगातार विनती की जा रही थी कि रेस्टोरेंट्स और होटल को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए लेकिन राज्य सरकार ने इन व्यापारियों किस विनती फिलहाल नहीं मानी है. देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद अब व्यापारी संगठनों का क्या रुख रहता है.

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