उत्तराखंड:अब पांच जिलों में कर्फ्यू, 67 और मरे 5058 नये संक्रिमत,39091 बीमार

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द लीडर देहरादून।

पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के पांच जिलों में सोमवार को कोरोना कर्फ्यू का पैनिक रहा। जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों में बढ़ी भीड़ का मुनाफाखोरों ने भी खूब लाभ लिया। इस बीच पिछले 24 घंटे में सरकारी तौर पर 67 मौतों की वजह कोरोना स्वीकारी गई है। जांच में आ रही दिक्कतों के बावजूद कुल जांचे गए सैंपल में से 5058 नए संक्रमितों का मिलना बताया गया है।नैनीताल के तीन और पौड़ी के एक शहर में कोविड कर्फ्यू लगाया गया था आज ऊधम सिंह के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों के अलावा टिहरी के कुछ इलाको में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाही स्नान की औपचारिकता के हरिद्वार में 28 से लगना तय है।

सोमवार 26 अप्रैल की शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 5058 नए संक्रमित मिले। 24 घंटे के भीतर 67 लोगों की मौत हुई और मात्र1601 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में एक्टिव केस 39031 हो गए हैं। रविवार को 4368 नए केस दर्ज किए गए थे और 44 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई थी। इससे पहले शनिवार को सर्वाधिक 5084 नए संक्रमित मिले थे और 81 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी।

24 घंटे के भीतर देहरादून में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौड़ी में 323, उधमसिंह नगर में 283, अल्मोड़ा में 135, चंपावत में 104 संक्रमित मिले। प्रदेश में अब कोरोना के कुल 156859 लोग संक्रिमत हो चुके हैं। 2213 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

कंटेनमेंट जोन
163 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
देहरादून में देहरादून और ऋषिकेश, नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं, पौड़ी में कोटद्वार, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला, टिहरी के कई कस्बे, उधमसिंह नगर के सभी नगर व कस्बे तीन मई की सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू में रहेंगे। यहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अन्य स्थानों पर हर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू है।

कोविड कर्फ्यू के नियम

– निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
,,- , सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाइयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।

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