पिछले 6 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर की कड़ी टिप्पणी, दिये ये आदेश

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द लीडर हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को कई अहम फैसले सुनाए है.जिनमे एक फैसला शंभू बॉर्डर का है.सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर महीनों तक बैरिकेड लगाए रखने के लिए हरियाणा सरकार की खिंचाई की है. और सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है. पिछले 6 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य हाईवे कैसे बंद सकता है. बॉर्डर को तुरंत खोलना चाहिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कोई सरकार हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकती है? साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सरकार की तरफ से लगाए गए बैरिकेड को हटाने के निर्देश दिए और हाईवे को ट्रैफ़िक के लिए खोलने को कहा है. बतादें अंबाला-दिल्ली हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारी बीते 13 फ़रवरी से ही बैठे हुए हैं.

वो दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं. एक दिन पहले गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया था, जिसे हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता उदय प्रताप ने एक न्यूज एजेन्सी से कहा, “10 जुलाई को हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था. इस आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.” उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील पर ग़ौर किया और कहा कि सड़क खोलने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि धरना दे रहे किसान भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार है.” उदय प्रताप ने कहा, “कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो रास्ता को खोले, जबकि यहां वे खुद ही बंद किए हुए हैं.”