The leader Hindi: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध करार देते हुए सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है. 4 जजों ने बहुमत से फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर, 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली है. सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं.
बता दें 8 नवंबर 2016 के दिन रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में नोटबंदी का एलान किया था. जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर बैन लगा दिया गया था.सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सोमवार को 8 नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना सकती है. इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि नोटबंदी के लिए आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से फैसला लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था. इस तरह के फैसलों को दोहराया न जा सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की है.
दरअसल, 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अचानक से टीवी पर लाइव आकर नोटबंदी का फैसला सुनाया था. इस एलान के बाद पूरे देश में उथल-पुथल मच गई थी. लोग कई दिनों तक सुबह से रात तक एटीएम औए बैंकों की लाइन में लगे रहे थे. यह सिलसिला कई दिनों तक चला. लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
इससे पहले पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम, श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी थीं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
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