नेमप्लेट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- पहचान बताने की जरूरत नहीं, यूपी समेत अन्य राज्य सरकारों को नोटिस

द लीडर हिंदी : कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम की नेमप्लेट पर दिन ब दिन विवाद बढ़ता जा रहा था. इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के मुज़फ़्फ़रनगर एसएसपी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है.जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है.इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रही है, दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ़ का नाम सार्वजनिक करने के लिए ज़ोर नहीं डाला जा सकता है. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी. केवल खाने के प्रकार बताने होंगे. खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

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