कोलकाता कांड की SC में सुनवाई, प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा गया

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द लीडर हिंदी : कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की. बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को स्थिति रिपोर्ट सौंपी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, तब 23 लोगों की मौत हो गई. सुनवाई के बाद कोर्ट सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय दिया है.

मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. बतादें CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इस दौरान सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई है. CJI ने केस रिपोर्ट पर सवाल किए. उन्होंने सिब्बल से पूछा- क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है? उन्होंने कहा- हां.इसके बाद CJI ने फिर कहा- लेकिन CBI तो कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई.

इस पर सिब्बल ने कहा- 8:30 से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए. उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं. कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी.हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है. सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है. वीडियोग्राफी किसने की. कोई डिटेल नहीं है. इस पर कोर्ट ने CBI से कहा कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे.17 सितंबर को हम फिर सुनवाई करेंगे.

यहीं नहीं सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा. एसजी मेहता ने जवाब दिया, ‘लगभग 15-20 मिनट का’. एसजी मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि वह हम सबकी बेटी है. मामले में दोषियों को जल्द जल्द सज दी जानी चाहिए.

बतादें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा. वही सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया, अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे की गई. सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी और जब्ती के बारे में जानना चाहा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शाम 8:30 बजे से 10:45 बजे तक जवाब दिया.

वही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे. एसजी मेहता ने जवाब दिया, ‘हां’. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या रात 8:30 से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की फुटेज सीबीआई को सौंपे गए? इस पर एसजी मेहता ने जवाब दिया कि कुल 27 मिनट के 4 क्लिप सीबीआई को सौंपे गए. एसजी ने कहा कि सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजने का फैसला किया है.

बता दें कोर्ट ने सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. एसजी तुषार मेहता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों से संबंधित मुद्दा उठाया. इस पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को आवास उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ को आवश्यक सभी उपकरण और सुरक्षा उपकरण आज ही सौंप दिए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने 22 अगस्त को महिला चिकित्सक की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताई थी. आपको बताते चले कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु पीजी चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.https://theleaderhindi.com/what-did-rahul-gandhi-say-about-bjp-and-rss-in-america-which-enraged-giriraj-singh/