द लीडर हिंदी, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों पर बड़ा आदेश दिया है।हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए।
कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन का निर्देश दें।
इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। लिहाजा संबंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर एक्ट के नियमों का पालन करने का निर्देश दें।