असम में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म, 24 फरवरी देर रात लिया फैसला

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द लीडर हिंदी : असम सरकार ने बड़ा अहम फैसला लिया है. सरकार ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून खत्म कर दिया.असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून, 1935 खत्म कर दिया है. शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.उत्तराखंड में यूसीसी को हरी झंडी मिलने के बाद से अब असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज के मामले में ये कदम उठाया है. असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ’23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए सालों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है. इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था. यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है.

बता दें इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को विधानसभा से हरी झंडी दिखाने के बाद अब असम के सीएम भी उत्तराखंड के सीेएम धामी के नक्शेकदम पर चलते दिखाई दिये. उन्होंने भी इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है. असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया गया है.मिली जानकारी के मुताबीक असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे.

सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एकमुश्त दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं.

सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था. साथ ही शादी का पंजीकरण करने की व्यवस्था पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिससे नियमों की अनदेखी हो रही थी और बाल विवाह की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी.कानून के तहत राज्य सरकार मुस्लिमों को शादी और तलाक का पंजीकरण करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन अब कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाक का पंजीकरण नहीं कर सकेगा और यह औपचारिक रूप से हो सकेगा.

वही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है बल्कि कई अन्य समुदायों में भी है. ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है.

असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर भी विचार कर रही है. सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने बीते दिनों ही इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि साल 2026 तक वे असम में बाल विवाह के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं