मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

0
298

द लीडर | दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेकर वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की
जमानत याचिका खारिज करते हुए, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ नए आरोप जोड़े हैं, जिनमें आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करना शामिल है।सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि पत्रकार के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तीन अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं।

जुबैर के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज

पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं। जुबैर के खिलाफ शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (दंगा करने के इरादे से जानबूझकर भड़काना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनके खिलाफ 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

किन विदेशी देशों से हुए ट्रांजेक्शन

आज पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर पर तीन नए प्रावधान जोड़े हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज़ुबैर मामले की जांच के दौरान Razorpay Payment gateway की तरफ से मिले जवाब से पता चला है कि उसे कई ट्रांजेक्शन हुए हैं। जिसमें या तो विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ या फिर आईपी एड्रेस फॉरेन कन्ट्रीज के थे। ये मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस बैंकॉक, वेस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्ट हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यू यॉर्क, इंग्लैंड, रियाध रीजन, शारजाह, स्टॉकहोल्म, आईची, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न प्रोविंस, अबू धाभी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफ़ोर्निया, एसएस, लोअर सैक्सनी, बर्न, दुबई, ऊसीमा, स्कॉटलैंड के थे। इतना ही नही “प्रावदा मीडिया” को कुल 2 लाख 31 हजार 933 रुपये मिले है।

सबूतों को नष्ट किया गया- दिल्ली पुलिस

पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।

27 जून को किया गया था गिरफ्तार

जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।