विधायक अब्बास अंसारी को पिस्टल सटाकर भूमि बैनामा कराने के मामले में मिली जमानत

द लीडर हिंदी : माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार यानी आज ये फैसला सुनाया.

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था. अब्बास अंसारी पर 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि अब्बास व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन का बैनामा करा लिया. इस मामले में अब्बास के वकील जमानत अर्जी पर दलील देते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मुकदमा दर्ज कराया गया है. 2012 की घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी.

अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था. सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था. लेकिन आज हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास की जमानत मंजूर कर ली.https://theleaderhindi.com/if-you-do-not-have-necessary-documents-while-driving-then-do-not-worry-this-app-will-not-issue-challan/

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