कोर्ट में पेश नहीं हुए मौलाना तौकीर रज़ा, एक अप्रैल को अगली सुनवाई

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द लीडर हिंदी : बरेली के दंगे से जुड़े चर्चित मामले में आल इंडिया इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसी के साथ यह मामला अब 11 दिन के लिए टल गया है. एडीजे फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई के लिए अगली तारीख़ एक अप्रैल की लगाई है. यूपी के ज़िला बरेली में 2010 के दंगे का यह वही मामला है, जिसमें 14 साल बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को कोर्ट ने दंगे का मुख्य मास्टर माइंड माना है. पहले उन्हें समन जारी करके कोर्ट में तलब किया गया. तारीख़ों पर पेश नहीं होने पर दो मर्तबा गै़र ज़मानती वारंट NBW जारी किया गया.

एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान से कहा गया था कि मौलाना को गिरफ़्तार करके 19 मार्च को कोर्ट में पेश करें. 19 तारीख़ से पहले पुलिस ने 18 मार्च यानी बीते दिन मौलाना के मुहल्ला सौदागरान में दरगाह आला हज़रत के पास स्थित आवास पर NBW चस्पा कर दिया था. इस बीच ज़िला जज के न्यायालय में केस ट्रांसफर की अर्ज़ी पर भी सुनवाई हुई थी. इसमें फ़ैसले के लिए 21 मार्च की तारीख़ लगी है. यह दंगे के एक अन्य आरोपी शाहरुख़ की तरफ़ से दाख़िल की गई है. चर्चा इस बात का भी है कि मौलाना ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख़ किया है. वहां भी आज सुनवाई होनी है. अब इस मामले में बरेली की एडीजे फॉस्ट ट्रैक कोर्ट के 11 दिन बाद की तारीख़ लगा देने से मौलाना को थोड़ी राहत ज़रूर मिल गई है.

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बता दें कोर्ट ने अपने आदेश में 13 मार्च को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की कॉपी सोमवार को तौकीर रजा के घर चस्पा की है. कोर्ट ने 2010 के दंगे में तौकीर रजा को मास्टर माइंड माना था. तौकीर रजा को भड़काऊ बयान के बाद दंगे शुरू हो गए थे. अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. लेकिन वह अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं.