3 जुलाई तक बढ़ी केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी, अभी जेल में ही रहना होगा

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द लीडर हिंदी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभीराहत नहीं मिलने वाली है. क्योकि वो अभी जेल में ही रहेंगे. सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. बतादें दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के चलते 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे. इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था. इस वजह से सीएम केजरीवाल ने 2 जून को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था. इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी. शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था.

9 जुलाई को पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला
बता दें कोर्ट में दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी. उसने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी.पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

तिहाड़ में केजरीवाल ने किया था आत्मसमर्पण
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के मुताबीक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था. राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था. वहीं इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा था, जिसमें उनके स्वास्थ्य और इलाज का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति मांगी गई थी.कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है.

वही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा था कि, आरोपी ने पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं. वही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी हिरासत में नहीं. अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो आपकी कोई भूमिका नहीं है. आपको बताते चले कि केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को 2 घंटों तक पूछताछ किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.https://theleaderhindi.com/big-blow-to-congress-in-haryana-kiran-joins-bjp-with-daughter-shruti-choudhary/