जयपुर। प्रदेश में 10 मई से लागू होने वाले सख्त लॉकडाउन में एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रोक लगा दी गई है. मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे.
यह भी पढ़े: यूपी में टीकाकरण अभियान में बदलाव, 10 मई से 45+ को भी पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
हालांकि अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को इसकी अनुमति होगी.
एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध
राज्य में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी. मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.
यह भी पढ़े: होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन जारी, डॉक्टर की सलाह के बिना न करें ये काम
उद्योग और निर्माण इकाइयों के लिए राहत
उद्योग और निर्माण इकाइयों की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा. इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा. निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी. फोन और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी.
गुरुवार को 161 लोगों की कोरोना महामारी से हुई मौत
उल्लेखनीय है कि, गहलोत सरकार ने राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये 10 मई से 24 मई तक के लिये सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है. इसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिये गये हैं. गुरुवार रात को सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है. राजस्थान में गुरुवार को भी 17523 नये मरीज मिले हैं. वहीं 161 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हो गई है.