राजकोट अग्निकांड मामले पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा- गुजरात सरकार पर भरोसा नहीं

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द लीडर हिंदी: राजकोट अग्निकांड पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजकोट TRP गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकार्ट ने राजकोट महानगरपालिका प्रशासन को जमकर फटकर लगाई. कोर्ट ने कहा- बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको अब पता चल रहा है कि शहर में दो गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे हैं. क्या आप अंधे हो गए हैं, या फिर सो रहे हैं?

राजकोट में गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में बनाया गया था और फायर सेफ्टी की NOC भी नहीं थी और यह सब कुछ पिछले चार साल से चल रहा था. अब हमें नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा. कोर्ट ने कहा- यह त्रासदी आंखें खोलने वाली है, सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मासूम बच्चों की भी मौत हुई है.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा राजकोट गेम ज़ोन अनधिकृत परिसर में था. इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गई थी. फायर सेफ्टी को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही है. कई निर्देशों के बाद भी कई घटनाएं घट चुकी हैं. अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है.

बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने 26 मई 2024 को राजकोट TRP गेम जोन हादसे पर एक्शन लेकर सुनवाई शुरू की थी. हाईकोर्ट ने रविवार को भी सुनवाई की. विशेष जज बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच बैठी थी. हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी और अधिवक्ता अमित पांचाल ने दलीलें दीं. वही हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में गेम जोन के नियमों पर दलीलें पेश करने का आदेश दिया था.

राजकोट पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि TRP गेम जोन को कोई इजाजत नहीं दी गई थी. कोर्ट ने पुलिस और नगर निगम से 3 जून तक हलफनामा देने को कहा है.वही 6 जून से इस केस की सुनवाई शुरू होगी.