द लीडर हिंदी: भारत के साथ-साथ पड़ोसी मुल्क में भी राजनीति जोरों पर चल रही है.पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा को 14 साल जेल की सजा मिली है. इसके साथ ही 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगा है.ये सजा उन्हें तोशाखाना मामले में मिली.
बता दें तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई है. इमरान के साथ उनकी पत्नी को भी 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है. बतादें तोशाखाना मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सजा सुनाने के लिए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे.
फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 साल तक के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.इस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबीक सजा सुनाए जाने के बाद इमरान की बीवी बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं. उन्होंने जेल प्रशासन के सामने सरेंडर किया है.
पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव होंगे
पाकिस्तान में अगले महीने की 8 तारीख को चुनाव होने वाले हैं.ऐसे में इमरान खान के लिये जेल जाना काफी परेशानी ला सकता है. बता दें चुनाव में इमरान खान बिना चुनाव निशान के जोर आजमाइश कर रहे हैं. बीते कल इमरान खान की पार्टी से जुड़े एक जलसे में बम धमाके की खबर सामने आई थी.
इमरान खान ज्यादातर लीडरशिप जेल में है. इमरान खान और उनकी बीवी की सजा का फैसला साइफर मामले में हुई सजा के एक दिन बाद आई है
जानिए तोशाखाना मामला क्या है ?
तोशाखाना (राज्य भंडार) मामले को कहरे है.जिसमें पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं. तोशाखाना के नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारी रकम चुका के या कहे भुगतान करके ही तोहफे अपने पास रख सकते हैं.
उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा.बता दें ये मामला देश के और तोशाखाना मामलों से अलग है. इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था.
बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था. इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
इस मामले पर इमरान खान को हो चुकी है 10 साल की सजा
गौरतलब है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया.
इमरान खान (71 वर्षीय) और शाह महमूद कुरैशी (67 वर्षीय) रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. जेल से ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत की सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए.