आरोपी फादर स्टेन स्वामी का अस्पताल में निधन, बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई सूचना

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द लीडर हिंदी, नई दिल्ली | एल्गार परिषद मामले में आरोपी रहे स्टेन स्वामी की सोमवार को मौत हो गई. 84 वर्षीय स्वामी पार्किंसंस रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे.

वह पिछले साल कोविड से भी संक्रमित हुए थे. बॉम्बे हाईकोर्ट में एक डॉक्टर ने एक सुनवाई के दौरान यह सूचना दी. आज ही स्टेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान होली फैमिली अस्पताल के डॉ. डिसूजा ने कहा कि ‘बड़े भारी मन से आपको सूचित करना पड़ रहा है कि फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है.’

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फादर स्टेन स्वामी का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने सुनवाई की शुरुआत में कहा ‘इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूं, मेडिकल डायरेक्टर डॉ. डिसूजा कुछ कहना चाहेंगे.

‘ इसके बाद डिसूजा ने कोर्ट को स्वामी के निधन की जानकारी दी. डिसूजा ने कहा कि ‘शनिवार को सुबह 4.30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, हम उन्हें बचा नहीं सके.’

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान ही स्वामी के निधन की सूचना आई थी. निधन की सूचना पाने के बाद कोर्ट ने कहा, ‘हमें यह जानकर खेद है कि उनका निधन हो गया है.

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हम स्तब्ध हैं.’ इसके बाद कोर्ट ने वकील के अनुरोध पर स्वामी के शव को सेंट जेवियर्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मस्कारेनास को सौंपने का फैसला दिया.

NIA ने किस आधार पर किया था जमानत का विरोध?

पिछले महीने एनआईए ने हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर स्वामी की जमानत याचिका का विरोध किया था. इसने कहा था कि उनकी बीमारी के कोई ‘ठोस सबूत’ नहीं हैं.

इसने आरोप लगाया था कि स्वामी माओवादी थे, जिन्होंने देश में अशांति पैदा करने के लिए साजिश रची थी. एल्गार परिषद मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुए एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों से संबंधित है जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि अगले दिन इन भाषणों के कारण कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी.

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