इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SC ने SBI को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, कहा- बैंक संख्या का खुलासा करे

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द लीडर हिंदी : सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.कोर्ट ने कहा- बैंक संख्या का खुलासा करे. वही कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है.दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को जारी किया था. चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को एसबाआई ने शेयर किया था.वही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं. इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बतादें उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा करना चाहिए था. न्यायालय ने इस संबंध में बैंक से जवाब मांगा. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉण्ड मामले में न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया है.

न्यायालय ने अपने पंजीयक (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि इस काम को शनिवार शाम पांच बजे तक पूरा करना बेहतर रहेगा और एक बार यह कार्य हो जाने के बाद मूल दस्तावेज निर्वाचन आयोग को वापस कर दिए जाएं.

उसने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इन अभ्यावेदनों पर गौर किया कि एसबीआई ने चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या का खुलासा नहीं किया है. पीठ ने बैंक को नोटिस जारी किया और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय की. निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा कि न्यायालय के 11 मार्च के आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष अदालत को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां आयोग के कार्यालय में रखी जाएं लेकिन उसने अपने पास दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है.

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