पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

द लीडर हिंदी : पिछले दिनों फर्जीवाड़े के आरोप में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को अब बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है. साथ ही दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के अपने आवेदन में कथित तौर पर गलत जानकारी दी थी. 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी. साथ ही, उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया है.इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.अदालत ने कहा है कि वह सिस्टम में शामिल नहीं हैं, जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर सकें. बतादें अग्रिम जमानत के लिए खेडकर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की.

वहीं, खेडकर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जबकि यूपीएससी की तरफ से नरेश कौशिक उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,’याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने सिविल सेवा परीक्षा में ज्यादा अवसर हासिल करने के लिए जानबूझकर जानकारी छुपाई. वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट का मत है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करे. अदालत चाहती है कि यूपीएससी भी मामले में एक पक्षकार बने.’

हांलाकि इस तमाम विवाद के बीच अदालत फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं. वहीं, कौशिक ने तर्क दिया कि खेडकर का आईएएस में प्रवेश करना उनकी चालाकी भरी प्रकृति को उजागर करता है, इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ उचित है. यह देखते हुए कि तत्काल गिरफ्तार किया जाना जरूरी नहीं है, अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि जब तक मामला विचाराधीन है, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

बतादें इससे पहले एक अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने से पूजा खेड़कर को झटका लगा था. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि उनके खिलाफ यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी.उनका चयन रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है.https://theleaderhindi.com/first-sanjay-singh-then-manish-sisodia-got-bail-now-kejriwal-waits-approaches-supreme-court/

Abhinav Rastogi

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