द लीडर हिंदी: इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला रामपुर से सामने आ रही है. जहां समाजवादी पार्टी के क़द्दावर नेता मुहम्मद आज़म ख़ान को रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने एक और मामले में 10 साल की सज़ा दी है. कोर्ट ने डूंगरपुर आसरा कॉलोनी से जुड़े मामले में आज़म ख़ान और उनके साथ बरेली के रहने वाले ठेकेदार बरकत अली को बुधवार को दोषी क़रार दिया था और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गुरुवार को कोर्ट ने आज़म खान को 10 साल की सज़ा और 14 लाख के जुर्माने से दंडित किया है.
वहीं, बरेली के ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 8 लाख का जुर्माना डाला है. आपको बता दें कि आज़म खान को पांच दिन पहले हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आज़म के दो बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. साथ ही हाईकोर्ट ने आज़म ख़ान को निचली अदालत के सज़ा सुनाने के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी. इस मामले में उनकी पत्नी डॉ. तज़ीन फ़ात्मा और बेटे अब्दुल्ला की ज़मानत भी मंज़ूर कर ली थी.
चूंकि आज़म ख़ान की बीवी को किसी और मामले में सज़ा नहीं हुई, इसलिए वो बुधवार को रामपुर जेल से रिहा कर दी गईं. लेकिन आज़म ख़ान को क़रीब तीन मामलों और अब्दुल्ला आज़म को जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका परिषद रामपुर की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में सज़ा होने के बाद ज़मानत का इंतज़ार है. ऐसे में जिस तरह अब एक और मामले में अाज़म खान दोषी क़रार दिए गए हैं, उससे उनकी रिहाई का इंतज़ार लंबा हो सकता है.https://theleaderhindi.com/now-ed-will-have-to-respond-to-cm-kejriwals-regular-bail-plea/