NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार, जानें सुप्रीम कोर्ट का जवाब

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द लीडर हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर से NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)को नोटिस भी जारी किया है.बतादें शुक्रवार (21 जून) को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई. उसका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्‍स पाए फेल हुए हैं. पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए. 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी 2 दिनों आगे बढ़ाई जाए.इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.हालांकि, रीएग्‍जाम की मांग पर NTA से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया.सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बीते दिन NTA और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था. याचिका में NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा.

बतादें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा था. नोटिस नीट-यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की.

आपको बताते चले कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की तरफ से दायर याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी. परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 18 जून को कहा था कि परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.भले ही किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही हुई हो, इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए.

वही नीट-यूजी 2024 को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था.परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था.https://theleaderhindi.com/no-relief-for-cm-kejriwal-yet-bail-stayed-after-eds-intervention/