Kanpur Violence से चौकन्ना प्रशासन, मौलाना तौक़ीर रज़ा के धरने के एलान पर बरेली में धारा-144 लागू

0
361
Section 144 Impose In Bareilly
Maulana Tauqeer Raza

द लीडर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा के बाद बरेली प्रशासन अलर्ट हो गया है. ज़िला प्रशासन ने 3 जुलाई तक के लिए बरेली में धारा-144 लागू कर दी है. पैग़ंबर-ए-इस्लाम की शान में ग़ुस्ताख़ी के ख़िलाफ इसी 10 जून को नबीरे आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा का इस्लामिया मैदान में धरना प्रस्तावित है. कानपुर हिंसा के बाद बरेली प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगाया है. इस दरम्यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे. (Section 144 Impose In Bareilly )

भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल पर एक बहस के दौरान पैग़ंबर-ए-इस्लाम के लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है. और वे नुपूर शर्मा के ख़िलाफ कार्रवाई की आवाज़ उठा रहे हैं. इसी क्रम में बीते शुक्रवार को कानुपर के यतीमखाना इलाके में बाज़ार बंद कर विरोध ज़ाहिर करने की योजना बनी थी. जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. पथराव के साथ बमबारी हुई.

कानपुर पुलसि ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज़ की हैं. 24 लोगों को गिरफ़्तार किया है और ये सिलसिला लगातार जारी है. हिंसा में 500 से अधिक अज्ञात के नाम हैं. अब तक जो गिरफ़्तारियां हुई हैं, उनमें 22 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं. राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच की मांग उठाई है.


इसे भी पढ़ें-टीपू सुल्तान के ज़माने की जामिया मस्जिद में मंदिर का दावा-श्रीरंगपटना बंद


 

दरअसल, शुक्रवार को ही बरेली के दो-तीन हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. पुराना शहर के अलावा दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया था. इससे पहले इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा 10 जून को इस्लामिया मैदान में धरने का ऐलान कर चुके हैं. (Section 144 Impose In Bareilly )

मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि नूपुर शर्मा के ख़िलाफ केस दर्ज है. हमारी मांग है कि उनकी गिरफ़्तार किया जाए. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे पत्र में मौलाना ने नूपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है.

मौलाना ने कहा कि अगर इस बीच कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मज़बूरन 10 जून को हम इस्लामिया में धरना देंगे. आईएमसी इस धरने को की तैयारियों में भी जुटी है. चूंकि इससे पहले ही कानपुर हिंसा में झुलस चुका है तो बरेली प्रशासन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है. यही वजह है कि हालात के मद्​देनजर प्रशासन ने ज़िले में धारा-144 लागू कर दी है. (Section 144 Impose In Bareilly )

बरेली के डीएम शिवकांत द्विवेदी की तरफ से जारी धारा-144 के आदेश में कहा गया है कि 3 जुलाई तक सार्वजनिक स्थानों पर कोई जलसा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, उर्स, कीर्तन, शोभायात्रा या दूसरे कार्यक्रम बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होंगे. दूसरी बात-अनुमति के साथ जो कार्यक्रम हाेंगे, उनमें किसी भी तरह के उकसावे या भड़काऊ बयानबाजी, दूसरों की भावनओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं बोली जाएंगी.

कार्यक्रम में प्रशसन की सभी शर्तों का पालन करना होगा. इस दौरान कोई भी ऐसा लेखक, भाषण, पर्चा-पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, जिससे जन समुदाय की भावनाएं आह्त हों. न ही महापुरुषों के विरुद्ध ग़लतबयानी होगी. अफवाह हरगिज नहीं फैलाएंगे. न ही शस्त्र लेकर चलेंगे.

डीएम के आदेश का प्वाइंट 14, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक उत्सव के अलावा अनायस यानी बेवजह किसी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा नहीं होंगे. न ही उत्तेजित करने वाले घंटा घड़ियाल नारे लगाए जाएंगे. इस दौरान कोई भी व्यक्ति इधर-उधर जाकर लोगों को भड़काने और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा.

यानी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई सिंगल व्यक्ति भी लोगों को बहकाने या उकसाने की हरकत करते पाया गया तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश के 17 बिंदुओं में उन तमाम पहलुओं को प्रतिबंध के दायरे में रखा है, जिससे किसी भी तरह से माहौल ख़राब होने की आशंका हो.


(आप हमें फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)