द लीडर। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है. जिसको लेकर सभी मुसलमान लोग रोजा रखते हैं. वहीं इस बीच हरियाणा के पानीपत जिले में एक मुस्लिम वकील ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर सुबह सवेरे होने वाली अजान की आवाज के खिलाफ आवाज उठाई है.
मुस्लिम वकील का कहना है कि, हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है. लाउड स्पीकर में तेज आवाज में बजने वाली अजान से परेशान एडवोकेट मोहम्मद आजम ने कोर्ट के आदेशों के साथ एसपी और डीसी को शिकायत दी है.
बच्चों की परीक्षाएं चल रही है
मोहम्मद आजम ने पानीपत जिला प्रशासन से अपील की है कि, पानीपत के शहरी और ग्रामीण अंचल में मस्जिदों व मंदिरों में लाउड स्पीकरों का हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रयोग हो. उन्होंने कहा कि, पूरे हरियाणा में कक्षा 10वीं व 12वीं समेत अन्य कक्षाओं के पेपर चल रहे हैं. विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का यह समय ट्रनिंग प्वाइंट है.
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उन्होंने कहा कि, हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों के प्रयोग से विद्यार्थियों की पढाई तो बाधित होती ही है, वहीं नागरिक ठीक से सो नहीं पाते. इसका दुष्प्रभाव पूरा दिन नागरिक के शरीर पर रहता है.
माननीय हाईकोर्ट की याचिका नंबर 6263 ऑफ 2016 आदेश दिनांक 22-8-19 मुताबिक पंजाब और हरियाणा में लाउडस्पीकर को रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखने के स्पेशल आदेश जारी किए गए थे.
परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को हो रही परेशानी
इस संबंध में जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक जिले में आदेश की पालन करने की हिदायत दी गई थी. लेकिन पानीपत में तकरीबन हर गली कूचे में सुबह उठते ही सुबह 3:00 बजे से ही लाउड स्पीकर की आवाज चालू हो जाती है. जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों वह मरीजों को अत्यधिक परेशानी होती है.
एडवोकेट आजम ने जनहित में लाउडस्पीकर का तय समय के अनुसार ही प्रयोग कराने की मांग को लेकर डीसी सुशील व एसपी शशांक सावन को ज्ञापन सौंपा है.
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