लखनऊ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार नए नियम व गाइड लाइन जारी कर रही है ।सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति का आदेश जारी किया है। पहले यह संख्या 50 थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है। जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि एक समय में 25 से अधिक मेहमानों को उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी के लिए मास्क और शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। लोगों के बैठने का इंतजाम भी दूरी के हिसाब से किया जाएगा। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर का इंतजाम करना बहुत जरूरी होगा।
इस दौरान भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही मिली तो आयोजकों पर पूरी जिम्मेदारी होगी। सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, एसएसपी और एसपी को आदेश जारी कर के इसका सख्त पालन कराने के लिए कहा गया है। जहां नियम का पालन नहीं होगा वहां और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बीते कई दिनों से विवाह समारोह में बड़ी भीड़ एकत्र होने की सूचना आ रही थी। बाराबंकी में इस दौरान भोजन को लेकर मारपीट में एक की मौत भी हो गई थी।
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