द लीडर हिंदी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.इस दौरान अदालत ने कहा कि यह कहना गलत है कि ये गिरफ्तारी अवैध है.कोर्ट ने केजरीवाल को उचित मंच पर जमानत याचिका दायर करने की छूट के साथ अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी. मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था.

दरअसल 29 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.वही CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं.बतादें दिल्ली सीएम को ई़डी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है.लेकिन आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है.क्योकि केजरीवाल को अभी जेल में रहना होगा. 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई थी. फिलहाल वो सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं.





