द लीडर हिंदी: एक जुलाई यानि आज सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख़ अब्दुल राशिद उर्फ़ इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य पद की शपथ लेने के लिए अनुमति दे दी है.अब दो जुलाई यानि कल दिल्ली की अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी. उन्हें अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है. जिनमें से मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है.वही सूत्रों के मुताबीत पांच जुलाई को इंजीनियर रशीद शपथ ले सकते हैं. हालांकि अभी यह पूरी तरह तय नहीं हुआ है. बतादें मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंद्र जीत सिंह इस मामले में एक आदेश जारी करेंगे. बारामुला से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद को साल 2017 में आतंकी वित्तपोषण के मामले में गिरफ़्तार किया गया था.
संसद सदस्य की शपथ लेने और अपने कामकाज को संभालने के लिए राशिद ने अदालत में अंतरिम ज़मानत या हिरासत में पैरोल के लिए याचिका दायर की थी. 22 जून को अदालत ने मामले को स्थगित करते हुए एनआईए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. सोमवार को एनआईए के वकील ने कहा कि राशिद को इन शर्तों पर ज़मानत दी गई है कि वो न तो मीडिया से बात करेंगे और वो अपने सारे काम एक ही दिन में खत्म कर लें.वहीं ग़ाज़ीपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीतकर आए सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने भी सोमवार को शपथ ली. कुछ कानूनी मामलों के कारण वो पहले शपथ नहीं ले पाए थे.
सोमवार को उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने शपथ दिलायी. अफ़ज़ाल अंसारी ने स्पीकर ओम बिरला का आभार जताया.साथ ही नए आपराधिक कानूनों पर अंसारी ने कहा कि ये कानून तो पहले से ही थे सरकार ने सिर्फ़ नाम बदले हैं.अफ़ज़ाल ने कहा, “कुछ नाम बदले हैं बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है उसका अध्ययन किया जाएगा…कानूनविद और उसके जानकार…हर कानून अच्छा होता है…उसका दुरुपयोग जो किया जाता है वो बुरा होता है…इस सरकार में लगातार कानून का दुरुपयोग होता रहा है…पुराने कानून का भी दुरुपयोग किया गया अब नए कानून का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे वो देखना होगा.”कई सांसदों ने संसद सदस्य पद की शपथ नहीं ली थी जिसमें इंजीनियर राशिद, अफ़ज़ाल अंसारी, अमृतपाल सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे.