द लीडर हिंदी : हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित कर दिये गए है.बता दें कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा हुआ है. इस बीच कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई की गई है. विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इन छह बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है.
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इन विधायकों के भविष्य पर फैसला सुनाया. हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। कल उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था. बता दें कि कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी.
बता दें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई है. विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में वोट डालने के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया.विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना. हमने पाया कि बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है. इसलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है.
दरअसल हिमाचल में मंगलवार को हुए सियासी संकट राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद उत्पन्न हुआ. अब इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया है. बता दें इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. वही इससे पहले बुधवार को उन्होंने बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया था, जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी हैं.
मामला कुछ इस तरह है. राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों के बागी होने के बाद सुक्खू सरकार पर संकट आया था. चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को शिकस्त दी. परिणाम के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है. उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है. कांग्रेस के इन्हीं बागी विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज फैसला सुना दिया है. इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है.
स्पीकर ने इन्हें अयोग्य घोषित किया
बता दें जिन 6 बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया है, उनमें राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चेतन शर्मा, आईडी लखनवाल, सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए बागी विधायक हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. विधानसभा स्पीकर ने बताया कि मैंने सभी का पक्ष सुना है. विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया. वही सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाती है.