द लीडर | नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी की कई पूर्व जजों ने आलोचना की है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर इसकी शिकायत की है। केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रवींद्रन के पत्र में 15 रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह, 25 रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर, उनके स्टेटमेंट का समर्थन किया है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
An open letter has been sent to CJI NV Ramana, signed by 15 retired judges, 77 retd bureaucrats & 25 retd armed forces officers, against the observation made by Justices Surya Kant & JB Pardiwala while hearing Nupur Sharma's case in the Supreme Court. pic.twitter.com/ul5c5PedWU
— ANI (@ANI) July 5, 2022
मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में क्या लिखा है?
पूर्व जज जस्टिस पीएन रवींद्रन के पत्र में लिखा है, ‘हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में विश्वास करते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक बरकरार नहीं रहेगा, जब तक सभी संस्थाएं संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायधीशों ने अपनी हाल की टिप्पणियों में लक्ष्मण रेखा लांघी है और हमें यह बयान जारी करने के लिए मजबूर किया है। दोनों जजों की टिप्पणियों ने लोगों को स्तब्ध किया है। ये टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं हैं। एक व्यक्ति पर देश के कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एकीकृत करवाना उसका कानूनी अधिकार है।’
यह भी पढ़े –Muslim Politics : बीस करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई का फॉर्मूला किसके पास है
इन लोगों ने लिखी चीट्ठी
The open letter by organisation 'Forum for Human Rights and Social Justice, J&K and Ladakh at Jammu' demands the roster of Justice Surya Kant be withdrawn till he attains superannuation and least be directed to withdraw the remarks and observations made by him during the hearing. pic.twitter.com/S3TLEtPWxo
— ANI (@ANI) July 5, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नुपूर शर्मा को फटकार
पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। दरअसल, नुपूर शर्मा ने उन्हें मिल रहीं धमकियों को देखते हुए उनके खिलाफ अलग-अलग शहरों में दर्ज मामले दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। कोर्ट उदयपुर व अन्य जगहों पर पैगंबर पर टिप्पणी के बाद हुई हिंसा को भी नुपुर शर्मा के गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी को ही दोषी माना था।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा था- जजों पर पर्सनल अटैक खतरनाक
सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं के लिए बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद जजों के फैसले को लेकर लगातार पर्सनल अटैक हो रहे हैं। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा रहे एक जज ने इन हमलों पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एक कार्यक्रम में कहा था कि न्यायाधीशों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक है।